दिल्ली हाई कोर्ट से केजरीवाल को बड़ा झटका, जमानत पर रोक..

केजरीवाल ईडी केस जमानत विवाद
दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा- दलीलें ठीक से नहीं दी गईं, इसलिए हम राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को पलटते हैं।
निचली अदालत की टिप्पणियों पर विचार नहीं किया जा सकता. यह पूर्णतः अनुचित है। इससे पता चलता है कि ट्रायल कोर्ट ने सामग्री पर अपना दिमाग नहीं लगाया है।
अदालत को जमानत याचिका पर बहस करने के लिए ईडी को पर्याप्त अवसर देना चाहिए था।
राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को केजरीवाल को जमानत दे दी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने 21 जून को ईडी की याचिका पर रोक लगा दी थी. अब इस मामले पर कल (बुधवार) सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी.
ईडी के वकील ने कोर्ट में कहा था कि निचली अदालत की वेकेशन बेंच के सामने जो भी अहम दस्तावेज रखे गए, बेंच ने उन पर ध्यान देना जरूरी नहीं समझा. इन दस्तावेजों में इस बात के सबूत थे कि केजरीवाल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूरी तरह से शामिल हैं.
ईडी के मुताबिक दिल्ली शराब घोटाले से जुटाए गए काले धन में आम आदमी पार्टी की बड़ी हिस्सेदारी थी. अवकाश पीठ ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत केजरीवाल की भूमिका को नजरअंदाज करके गलती की।