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सिख फॉर जस्टिस पर लगा बैन पांच साल के लिए बढ़ा

अमृतसर
खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू के नेतृत्व वाले संगठन ‘सिख फॉर जस्टिस’ (एसएफजे) पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए पांच साल के प्रतिबंध को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) न्यायाधिकरण ने बरकरार रखा है। 2019 से प्रतिबंधित इस संगठन पर प्रतिबंध अगले पांच साल के लिए और बढ़ा दिया गया है।

दिल्ली हाई कोर्ट के जज और यूएपीए न्यायाधिकरण के अध्यक्ष जस्टिस अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए सबूतों से यह स्पष्ट होता है कि एसएफजे का खालिस्तानी आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल और खालिस्तान टाइगर फोर्स से संबद्ध है। इसके अलावा यह संगठन पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) के साथ मिलकर पंजाब में आतंकवाद को फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रहा है।

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