हरियाणा

हरियाणा में विधुर और अविवाहितों को दिसंबर माह से ही मिलेगी पेंशन

चंडीगढ़, 14 दिसंबर – हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधुर तथा अविवाहित पुरुषों और महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने की एक अनूठी पहल कर समाज के समक्ष सेवा एवं सम्मान का नया उदाहरण प्रस्तुत किया है। इस योजना के तहत राज्य में अब तक 12,882 विधुर तथा 2,026 अविवाहितों की पहचान कर ली गई है। इन्हें दिसम्बर, 2023 से पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी।

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने विधुर एवं अविवाहितों को भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने का निर्णय लिया है और इस पेंशन के लिए 3 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले 40 वर्ष आयु के विधुर तथा 1.80 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले 45 वर्ष आयु के अविवाहित (पुरुष और महिला) पात्र हैं।

उन्होंने कहा कि 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने उपरांत उपरोक्त दोनों श्रेणियों के लाभपात्रों को वृद्धावस्था सम्मान भत्ता की पात्रता अनुसार वृद्धावस्था सम्मान भत्ता की योजना में बदल दिया जाएगा।

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