
चंडीगढ़
पंजाब सरकार की कैबिनेट मीटिंग में नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी गई है। नए साल के लिए सरकार ने आबकारी नीति से 11200 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। इस बार शराब के ठेके ई-टेंडरिंग के जरिए अलॉट किए जाएंगे। वहीं, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र की रजिस्ट्रेशन में भी बदलाव किया गया है। जन्म के एक साल के अंदर बच्चे का रजिस्ट्रेशन न होने पर अब परिवार को कोर्ट में जाकर आदेश पारित करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह काम अब लोग डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से करवा पाएंगे। वहीं, अब अगर किसी व्यक्ति की बीमारी से मौत होती है, तो डाक्टर को मृत्यु प्रमाण पत्र में उसकी मौत का कारण लिखना होगा। यह जानकारी पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कैबिनेट मीटिंग के बाद दी।
साथ ही उन्होंने बताया कि पानी को प्रदूषित करने वालों पर पांच हजार से पांच लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा। गौ सेस प्रति लीटर शराब पर एक से डेढ़ रुपए किया गया। देसी शराब का कोटा तीन फीसदी तक बढ़ा गया है। इसके अलावा शराब तस्करी रोकने के लिए नए आबकारी थाने बनाए जाएंगे।