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बिजली कनेक्शन के नए नियम लागू, सिंगल फेज मीटर का उपयोग केवल सात किलोवाट तक ही होगा

तलवाड़ा


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पंजाब में बिजली कनेक्शन को लेकर नए नियम लागू हो गए हैं। विभाग की ओर से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इससे न सिर्फ घर के लिए बिजली कनेक्शन लेने के नियमों में बदलाव आएगा, बल्कि इलेक्ट्रिक कार खरीदने वालों को भी फायदा होगा। इसके साथ ही चैरीटेबल अस्पताल, उद्योग, कृषि और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट 1000 किलोवाट अतिरिक्त बिजली भार ले सकेंगे, वह भी अपना सब स्टेशन बनाए बिना। अब सिंगल फेज मीटर का उपयोग केवल सात किलोवाट तक ही किया जाएगा, इसके बाद थ्री फेज मीटर का उपयोग किया जाएगा। पहले यह सीमा 10 किलोवाट थी। नए नियमों के मुताबिक अब हर गांव में लाल रेखा के नीचे आने वाले घरों और दुकानों में बिजली कनेक्शन लेने के लिए पंचायत द्वारा जारी पत्र को मंजूरी दी जाएगी। उन्हें अपनी पंचायत से ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा। यह पत्र पावरकॉम को आवेदन के साथ जमा करना होगा। जो लोग किराए की बिल्डिंग, फ्लैट या व्यावसायिक बिल्डिंग में रहते हैं और अपना कार चार्जिंग खाता अलग रखना चाहते हैं, वे भी अलग ईवी चार्जिंग कनेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए अलग से कनेक्शन मिल सकता है।

उपभोक्ता के घर, दुकान, कार्यालय आदि में कनेक्शन देने के लिए पांच दिन के भीतर मांग पत्र जारी किया जाएगा। 11 केवी लाइन पर दस दिन और 33 केवी लाइन पर 20 दिन निर्धारित हैं। यदि कोई विशेष समस्या है, तो अतिरिक्त समय लगेगा। नई कॉलोनियों में प्लॉट के साइज के हिसाब से तार बिछाने होंगे। 250-350 वर्ग गज के घरेलू प्लॉट के लिए भार क्षमता 12 केवी तक, 350 वर्ग गज के फ्लैट के लिए भार क्षमता 4 केवी तक होनी चाहिए। 250 वर्ग गज के औद्योगिक प्लाट के लिए यह 15 किलोवाट होगी। कनेक्शन आवेदन के लिए वोटर पहचान पत्र, पासपोर्ट, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी विभाग या यीएसयु पहचान पत्र, पैन कार्ड ए गजटिड अधिकारी या तहसीलदार से फोटो पहचान पत्र, मालकी या कब्जा दिखाने के लिए रजिस्ट्रीए नई जमा राशि या गिरदावरी लगाई जा सकती है।

 


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