केजरीवाल पर दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला; कहा- अवैध नहीं है गिरफ्तारी,
Delhi High Court on Kejriwal: दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका दिया है। केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने शराब घोटाले में ईडी द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी वैध मानी है। साथ ही हाईकोर्ट ने केजरीवाल की रिमांड को भी अवैध नहीं ठहराया है। बता दें कि, केजरीवाल ने 23 मार्च को हाईकोर्ट में गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका लगाई थी। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट में 3 अप्रैल को सुनवाई पूरी हुई और तब कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
हाईकोर्ट ने कहा- CM के लिए यहां अलग कानून नहीं
हाईकोर्ट ने कहा कि केजरीवाल की याचिका और दलीलों में सरकारी गवाहों के बयानों को अविश्वसनीय करार दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि सरकारी गवाहों के संबंध में कानून 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। यह कोई एक साल पुराना कानून नहीं है जिससे लगे कि यह याचिकाकर्ता को झूठा फंसाने के लिए बनाया गया है. इसलिए यह कोर्ट आम नागरिकों के लिए कुछ और व मुख्यमंत्री को विशेष विशेषाधिकार देने के लिए कानूनों की विभिन्न श्रेणियां निर्धारित नहीं करेगा। कोर्ट ने टिप्पणी की कि आपराधिक न्यायशास्त्र के तहत जांच एजेंसी को किसी व्यक्ति की सुविधा के अनुसार जांच करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता है। जांच एजेंसी अपने हिसाब से काम करने के लिए स्वतंत्र है।