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फ्लाइट उडऩे में 15 मिनट की देरी की भी होगी जांच, इंडिगो संकट सामने आने के बाद सख्त बने नियम

नई दिल्ली

इंडिगो के फ्लाइट ऑपरेशंस में आई दिक्कतों के बाद तकनीकी खामियों की निगरानी का पूरा ढांचा तत्काल प्रभाव से बदल दिया गया है। उड़ानों में लगातार देरी, कैंसिलेशन और हालिया सुरक्षा घटनाओं ने डीजीसीए को डिफेक्ट रिपोर्टिंग सिस्टम को जड़ से सख्त करने के लिए मजबूर किया है। 12 पेज के नए आदेश के मुताबिक अब किसी भी निर्धारित उड़ान में तकनीकी कारण से 15 मिनट या उससे ज्यादा की देरी होती है, तो उसकी जांच अनिवार्य होगी। कंपनी को बताना होगा कि देरी क्यों हुई, उसे कैसे ठीक किया गया, दोबारा ऐसा न होने के लिए क्या उपाय किए, ये ऐसे प्रावधान हैं, जो पहले लागू नहीं थे। कंपनी को किसी भी ‘मेजर डिफेक्ट’ की तुरंत सूचना डीजीसीए को फोन पर देनी होगी।


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72 घंटे में विस्तार से रिपोर्ट भेजनी होगी। डिफेक्ट तीन बार दोहराए जाने पर उसे ‘रिपीटेटिव डिफेक्ट’ माना जाएगा और उस पर अलग से विशेष जांच शुरू होगी। डीजीसीए ने यह सख्ती इसलिए की है क्योंकि अब तक डिफेक्ट रिपोर्टिंग व्यवस्था कमजोर थी। अभी तक 15 मिनट की देरी की जांच जैसी व्यवस्था नहीं थी और रिपीट डिफेक्ट की परिभाषा भी नहीं थी। डीजीसीए की तरफ से नए प्रावधान इंडिगो संकट के सामने आने के बाद आए हैं। दरअसल इंडिगो में क्रू मेंबर्स की कर्मी के चलते पिछले आठ दिनों में 5000 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हुईं थीं।

इंडिगों का यात्रियों के लिए बड़ा ऐलान, दस हजार मुआवजे के साथ दस हजार का ट्रैवल वाउचर

निजी विमान सेवा कंपनी इंडिगो ने तीन, चार और पांच दिसंबर को लंबे समय तक हवाई अड्डों पर फंसे रहे यात्रियों के लिए मुआवजा और ट्रैवल वाउचर की घोषणा की है। एयरलाइंस ने गुरुवार को जारी बयान में इस घटना पर खेद व्यक्त किया है। उसने कहा है कि सरकार के दिशा-निर्देशों के मुताबिक इन यात्रियों को पांच हजार रुपए से 10 हजार रुपए तक मुआवजा दिया जाएगा। मुआवजे की राशि इस बात पर निर्भर करेगी कि वे कितनी देर तक हवाई अड्डे पर फंसे रहे। इसके अलावा इन यात्रियों को 10-10 हजार रुपए का ट्रैवल वाउचर भी दिया जाएगा। इसका इस्तेमाल अगले 12 महीने तक टिकट बुक कराने के लिए किया जा सकेगा।


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