
नई दिल्ली। मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों के संगठन सीओएआई ने सिम बाइंडिंग के सरकार के आदेश का स्वागत करते हुए बुधवार को कहा कि लोगों में यह गलत अवधारणा फैलाई जा रही है कि इससे निजता और गोपनीयता का उल्लंघन होगा। सरकार ने देश में सेवा देने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के लिए सिम बाइंडिंग अनिवार्य करने का आदेश जारी किया है, यानी कि जिस नंबर पर सोशल मीडिया ऐप सक्रिय किया गया है उस सिम के मोबाइल में रहने तक ही वह ऐप लॉग इन रह सकेगा।
सीओएआई ने कहा कि यूपीआई और भुगतान ऐप के लिए देश में पहले से ही सिम बाइंडिग लागू है। उसने कहा है कि विदेशों में जाने पर यूजर वाई-फाई या स्थानीय सिम के डाटा का इस्तेमाल करते हुए भी तब तक ऐप का इस्तेमाल जार रख सकेगा जब तक सेकेंड्री स्लॉट में ऐप से जुड़ा भारतीय सिम है।
उसने कहा कि विदेशों में बैठे डिजिटल ठगों से लोगों को बचाने के लिए सिम बाइंडिग जरूरी है।
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