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New Year के लिए गाइडलाइंस जारी, रात 12.30 बजे के बाद नहीं होगी पार्टी, पार्किंग को लेकर पुलिस सख्त

New Year के लिए गाइडलाइंस जारी, रात 12.30 बजे के बाद नहीं होगी पार्टी, पार्किंग को लेकर पुलिस सख्त

रायपुर में New Year पार्टी को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है। कोविड काल के बाद यह पहला मौका है, जब नए साल के जश्न में कोई खास पाबंदी नहीं लगाई गई है. पिछले साल रायपुर शहर ने कोविड-19 के खतरे के बीच नया साल मनाया था।

रायपुर कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर भूरे, एसएसपी प्रशांत अग्रवाल से चर्चा के बाद विशेष बैठक का आयोजन किया गया. रायपुर शहर के सभी होटल मैरिज पैलेस क्लब कैफे मालिकों की बैठक लेकर एडीएम एनआर साहू ने नए साल की गाइडलाइन तय की है.


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जश्न मनाने की कोई सीमा नहीं है

इस New Year साल के जश्न में कोई बंदिश नहीं होगी, लेकिन कुछ खास नियमों का पालन करना होगा। जिला प्रशासन की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक नए साल की पार्टियों में शराब परोसने के लिए लाइसेंस लेना होगा, लाइसेंस की जांच के लिए अलग से प्रशासनिक टीम भी गठित की जाएगी, जो आयोजनों में जाकर जांच कर सकेगी. ,

सभी आयोजकों को अपनी पार्टी में जिम्मेदारी से डीजे व साउंड सिस्टम का प्रयोग करना होगा। आम लोगों को होने वाली परेशानी की शिकायत होने पर साउंड सिस्टम को जब्त करने की कार्रवाई की जा सकती है। कार्यक्रम स्थल पर सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा, ताकि आने-जाने वाले लोगों पर नजर रखी जा सके।

पुलिस प्रशासन जब्ती की कार्रवाई करेगा

किसी भी होटल क्लब मैरिज पैलेस में कार्यक्रम के दौरान क्षमता के अनुसार ही लोगों को बुलाया जा सकता है. इसके अनुसार आयोजकों को पार्किंग की भी व्यवस्था करनी होगी। बेतरतीब सड़कों पर वाहन खड़े किए जाने पर पुलिस प्रशासन जब्ती की कार्रवाई करेगा और लोगों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।


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दोपहर 12:30 बजे के बाद कोई पार्टी नहीं

शहर के किसी भी होटल रिजॉर्ट क्लब में दोपहर 12:30 बजे के बाद New Year पार्टी का आयोजन नहीं किया जाएगा। कार्यक्रम आयोजित करने से पहले जिला प्रशासन से अनुमति भी लेनी होगी। किसी भी तरह की शिकायत मिलने पर आयोजक या रिसोर्ट, क्लब, होटल संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

पिछले साल प्रतिबंध थे

पिछले साल 20 दिसंबर के आसपास जिला प्रशासन और राज्य सरकार ने नए साल को लेकर गाइडलाइंस जारी की थी। तब राज्य में कोविड-19 के चलते नववर्ष और धार्मिक उत्सवों को लेकर कार्यक्रम स्थलों पर 50 फीसदी लोगों को ही जाने की इजाजत थी. यानी 100 लोगों की क्षमता वाली जगहों पर 50 लोग ही मौजूद हो सकते थे, इसके अलावा सैनिटाइजेशन कोविड-19 प्रोटोकॉल के पालन को लेकर सख्ती थी, जो इस बार नजर नहीं आ रही है.


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