
नई दिल्ली
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में एक ऐसी टैक्स व्यवस्था की नींव रखी है, जो डर पर नहीं, बल्कि भरोसे पर टिकी है। सरकार ने साफ कर दिया है कि अब टैक्सपेयर्स को अपराधी की नजर से नहीं देखा जाएगा। अब अनजाने में हुई गलती या टैक्स छिपाने पर जेल की हवा नहीं खानी पड़ेगी, बल्कि केवल जुर्माना भरकर मामले को सुलझाया जा सकेगा। इसके साथ ही, जिन लोगों की विदेशों में अघोषित संपत्ति है, उन्हें सरकार ने अपनी गलती सुधारने के लिए छह महीने का विशेष समय दिया है।
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वे एक खास डिस्क्लोजर स्कीम के तहत अपनी संपत्ति की जानकारी देकर कानूनी पचड़ों से बच सकते हैं। यह नया बदलाव पहली अप्रैल, 2026 से लागू होने वाले नए इनकम टैक्स एक्ट का हिस्सा होगा। सरकार का यह कदम टैक्स सिस्टम से डर खत्म करने और करदाताओं पर भरोसा जताने की दिशा में एक बड़ा मास्टरस्ट्रोक माना जा रहा है।
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