
चंडीगढ़I चंडीगढ़ के उप आयुक्त और परिवहन विभाग चंडीगढ़ के अधीन पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग प्राधिकरण नए वाहनों और अन्य राज्यों से खरीदे गए पुराने वाहनों पर पुराने पंजीकरण नंबरों को बनाए रखने के लिए आवेदनों को अनुमति दे रहे हैं। कोई भी व्यक्ति जो किसी भी पसंदीदा/फैंसी वाहन पंजीकरण संख्या रखता है, वह अपने नए या अन्य वाहन पर पंजीकरण संख्या बनाए रख सकता है।
हालांकि, यह देखा गया है कि आवेदक वाहन के मालिक से पसंदीदा/फैंसी पंजीकरण संख्या वाले पुराने वाहन केवल इसलिए खरीद रहे हैं ताकि वे अपने नए खरीदे गए वाहनों या अन्य राज्यों से खरीदे गए पुराने वाहनों पर उस पसंदीदा/फैंसी पंजीकरण संख्या को बनाए रख सकें।
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नए वाहनों पर पुराने पंजीकरण को तत्काल बनाए रखने की इस प्रथा को रोकने और इस प्रकार पसंदीदा/फैंसी पंजीकरण संख्या को बनाए रखने के प्रावधान के दुरुपयोग की संभावनाओं को रोकने के लिए, यूटी प्रशासन ने निर्णय लिया है कि वाहन पंजीकरण संख्या को बनाए रखने की अनुमति केवल तभी दी जाएगी, जब वाहन पंजीकरण संख्या आवेदक के नाम पर कम से कम तीन साल की अवधि के लिए पंजीकृत रही हो, जो कि प्रतिधारण के लिए आवेदन की तिथि तक है।
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