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अभी नहीं खुलेगा शंभू बॉर्डर,SC ने दिया यथास्थिति बनाए रखने का आदेश

शंभू बॉर्डर बैरिकेडिंग मामले की सुनवाई 

हरियाणा सरकार ने शंभू बॉर्डर खोलने को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. सरकार की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और शंभू बॉर्डर पर यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया. मामले की अगली सुनवाई अब 12 अगस्त को होगी.

पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार को एक स्वतंत्र कमेटी बनाने का निर्देश दिया था, जो मामले की निष्पक्ष जांच करेगी. इसमें कुछ प्रमुख लोगों के नाम सुप्रीम कोर्ट में पेश करने को कहा गया था.

पिछली सुनवाई में यह भी साफ किया गया था कि अगर सरकारें ऐसा नहीं कर सकतीं तो कोर्ट ऐसा कर सकता है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीमा पर कोई अप्रिय घटना नहीं होनी चाहिए. ऐसी स्थिति में यथास्थिति बरकरार रखी जानी चाहिए. बैरिकेड हटाने के लिए एक योजना प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था।

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बता दें कि पंजाब के किसान फरवरी-2024 से फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी को लेकर आंदोलन कर रहे हैं. ऐसे में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने हरियाणा और पंजाब के शंभू बॉर्डर को बैरिकेड्स लगाकर बंद कर दिया था. इसके बाद लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव संहिता लागू हो गई.

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