पंजाब
किरायेदारों का ब्योरा थाने में दर्ज कराने का आदेश

मानसा, 04 जून:
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट श्री निर्मल ओसेपचन ने दंड संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 144 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मकान मालिकों और घरों के प्रभारी व्यक्तियों को किसी भी घर का भुगतान करने के आदेश जारी किए हैं। उनके द्वारा भुगतान किया गया किराया, परिसर में रहने वाले या भविष्य में दिए जाने वाले किरायेदारों का नाम और पूरा विवरण तुरंत अपने इलाके के पुलिस स्टेशन में दर्ज करें।
अपर जिलाधिकारी ने कहा कि असामाजिक तत्वों की मंशा किराये पर मकान लेकर असामाजिक गतिविधियां करने की है, जिससे लोगों की जान-माल को खतरा हो और सरकारी, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचे और दंगे आदि भड़क सकते हैं. इसलिए ऐसी हरकतों को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की जरूरत है.
यह आदेश 31 जुलाई 2024 तक लागू रहेगा.