चंडीगढ़
चंडीगढ़ नगर निगम सदन की आज हो रही बैठक में पहली बार निगम सदन की बैठक को प्रशासक गुलाब चंद कटारिया संबोधित कर रहे हैं। प्रशासक ने निगम को प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने की सलाह दी है। सदन की बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर चर्चा की जाएगी। इनमें चंडीगढ़ वाटर सप्लाई बायलॉज के क्लॉज 13 (9) (सी) के अनुसार एक कनाल और उससे बड़े घरों में टीटी वाटर का कनेक्शन लेना अनिवार्य है। लेकिन कुल 7385 ऐसे घरों में से केवल 2906 घर ही ट्रीटेड पानी के कनेक्शन से जुड़े हुए हैं।
इसके अलावा 414 संस्थानों में से केवल 150 ने ही कनेक्शन लिया हुआ है। कई बार सूचना जारी करने के बाद भी एक कनाल से ज्यादा एरिया के कई मकान मालिकों ने टीटी वाटर सप्लाई का कनेक्शन नहीं लिया है। इसलिए अब नगर निगम ने नया प्रस्ताव तैयार किया है। इसके अनुसार ट्रीटेड पानी कनेक्शन न लेने वाले घरों पर कुल जल बिल का 7 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगेगा। ट्रीटेड पानी की दर 7 रुपये प्रति किलोलीटर होगी, जैसा कि दिल्ली जल बोर्ड के मानकों के अनुसार तय है। ट्रीटेड पानी का उपयोग निर्माण, एयर कंडीशनिंग, शीतलन संयंत्र और अन्य औद्योगिक कार्यों के लिए किया जा सकता है। नगर निगम चंडीगढ़ वाटर बायलॉज में संशोधन करने का प्रस्ताव नगर निगम की सदन की बैठक में लेकर आएगा। सेक्टर 25 के जेपी गार्बेज प्लांट और चंडीगढ़ नगर निगम के बीच चल रहे आर्बिट्रेशन मैटर के मामले में चंडीगढ़ नगर निगम सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटिशन दायर करेगा। इसके लिए तुषार मेहता को फीस देने की मंजूरी का एजेंडा लाया जाएगा।