चुनाव आयोग (इलेक्शन कमीशन) ने एमसीसी का उल्लंघन करने पर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकसभा चुनाव 2024 में जालंधर लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार चरणजीत सिंह चन्नी को कड़ी चेतावनी दी है। 5 मई 2024 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, चरणजीत सिंह चन्नी ने टिप्पणी की कि 4 मई को भारतीय सशस्त्र बलों के काफिले को निशाना बनाकर किया गया पुंछ आतंकी हमला एक नकली ‘स्टंट’ था।
पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि चन्नी को जालंधर के जिला निर्वाचन अधिकारी-सह-उपायुक्त द्वारा स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया था। आयोग ने उनके उत्तर को असंतोषजनक पाया और इसे आदर्श आचार संहिता पर अनुबंध- I के आचरण के सामान्य नियमों के एमसीसी और खंड 2 का उल्लंघन माना, जो प्रदान करता है: – अन्य राजनीतिक दलों, उनकी नीतियों और कार्यक्रमों की आलोचना के मामले में पिछले रिकॉर्ड और कामकाज तक ही सीमित रहेगा चुनाव आयोग, चन्नी पर सख्त
पार्टियों और उम्मीदवारों को निजी जीवन के उन सभी पहलुओं की आलोचना करने से बचना चाहिए जो अन्य पार्टियों के नेताओं या कार्यकर्ताओं की सार्वजनिक गतिविधियों से जुड़े नहीं हैं। अप्रमाणित आरोपों या विकृतियों के आधार पर अन्य दलों या उनके कार्यकर्ताओं की आलोचना से बचना चाहिए। “राजनीतिक दलों और नेताओं को मतदाताओं को गुमराह करने के उद्देश्य से तथ्यात्मक आधार के बिना गलत बयानबाजी नहीं करनी चाहिए।
“अप्रमाणित आरोपों या विकृतियों के आधार पर अन्य पार्टियों या उनके कार्यकर्ताओं की आलोचना से बचना चाहिए।” चुनाव आयोग ने चन्नी को भविष्य में इस तरह के उल्लंघन दोहराने के खिलाफ सलाह और चेतावनी दी है और एमसीसी दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करने के महत्व पर जोर दिया है।