पिंजौर
पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 11 दिसंबर 2022 को करनाल में आयोजित भगवान परशुराम महाकुंभ में धौली की करीब 1700 एकड़ जमीन के मालिकाना हक की घोषणा की थी। जिसे प्रदेश के मोजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिरे चढ़ा दिया है। वर्षों पहले दान में दी गई धौली की जमीन का मालिकाना हक और उसे बेचने का अधिकार ब्राह्मण समाज को मिल गया है। इस संदर्भ में वित्तायुक्त राजस्व एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा ने सभी जिला उपायुक्तों को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि सांसद कार्तिकेय शर्मा द्वारा यह मांग करनाल में उनके द्वारा आयोजित ब्राह्मण महाकुंभ में पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सामने रखी गई थी। इस पर पूर्व सीएम ने 11 दिसंबर 2022 को करनाल में आयोजित भगवान परशुराम महाकुंभ में धौली की करीब 1700 एकड़ जमीन का मालिकाना हक देने की घोषणा की थी। इससे पहले हरियाणा सरकार के वित्तीय आयुक्त, राजस्व एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव ने उपायुक्तों को आदेश दिया था कि हरियाणा धौलीदार, बूटीमा, भोंडेदार और मुकररिदार मालिकाना अधिकार निहित करना अधिनियम में संशोधन किया गया है। इसके तहत किसी निजी व्यक्तिध्संस्था की जमीन को धौलीदारों आदि में निहित कर दिया गया था।
दान में दी गई जमीन को बेचने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने इस मांग को पूरा करने के लिए सीएम नायब सैनी का भी आभार व्यक्त किया है। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि पूर्व सीएम ने करनाल में आयोजित महाकुंभ में इसकी घोषणा की थी अब प्रदेश के सीएम नायब सैनी ने इसे अमलीजामा पहनाने का काम किया है। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि सांसद बनने के बाद ब्राह्मण समाज के लोग लगातार यह मांग उनके सामने रख रहे थे। इसके बाद उन्होंने इस मांग को सरकार तक पहुंचाने का काम किया और आखिरकार करनाल में आयोजित ब्राह्मण महाकुंभ में पूर्व सीएम ने इस मांग पर अपनी मुहर लगा दी थी और अब मौजूदा नायब सैनी सरकार ने इसे लागू करने का जो अधिसूचना जारी की है उसके लिए में समस्त ब्राह्मण समाज की और से आभार और धन्यावाद प्रकट करता हूं।