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मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रालय द्वारा दो दशक बाद निचली अदालतों के 3842 अस्थायी पदों को स्थायी पदों में बदलने को हरी झंडी

चंडीगढ़ 9 मार्च

 

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में कैबिनेट ने आज एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए निचली अदालतों में न्यायिक विंग के 3842 अस्थायी पदों को स्थायी पदों में बदलने को मंजूरी दे दी।

 

इस संबंध में निर्णय आज सुबह यहां मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उनके सरकारी आवास पर कैबिनेट बैठक के दौरान लिया गया।इस संबंधी जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि कैबिनेट ने न्यायिक विंग के 3842 अस्थायी पदों को स्थायी पदों में बदलने की मंजूरी दे दी है। ये पद दो दशकों से अधिक समय से अस्थायी पदों के रूप में नामित हैं और इन्हें बनाए रखने के लिए हर साल गृह मामलों और न्याय विभाग और वित्त विभाग से अनुमोदन की आवश्यकता होती थी। इन पदों को स्थायी पदों में परिवर्तित करने के निर्णय से हर वर्ष पदों की निरंतरता बनाए रखने की अनावश्यक परेशानी से मुक्ति मिलेगी।

 

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कैबिनेट ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) और बलात्कार से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए संगरूर और तरन तारन जिलों में दो फास्ट ट्रैक विशेष अदालतें स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। पोक्सो अधिनियम और बलात्कार के मामलों के लिए दो विशेष और समर्पित अदालतों की स्थापना से मामलों के बैकलॉग में कमी आएगी और ऐसे मामलों में सुनवाई में तेजी आएगी। कैबिनेट ने इन अदालतों के लिए 2 अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश और 18 अन्य सहायक कर्मचारियों सहित कुल 20 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी है।

पंजाब निवासियों को निर्विघ्न और मानक सेहत सेवाएं प्रदान करने के लिए मैडीकल अफ़सर ( जनरल) की 189 असामियां बहाल करने और इसकी और 1390 असामियां सृजन करने की स्वीकृति दे दी है।

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