ये नियम अमृतपाल सिंह के चुनाव लड़ने में बाधा बनेंगे
ये नियम बने बाधा
लोकसभा चुनाव के बीच पंजाब की खडूर साहिब सीट काफी चर्चा में है. दरअसल, एनएसए (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) के तहत डिब्रूगढ़ जेल में बंद वारिस पंजाब संगठन के अध्यक्ष अमृतपाल सिंह ने खडूर साहिब से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है. लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या एनएसए होने के बावजूद अमृतपाल सिंह चुनाव लड़ सकते हैं?
जानकारों के मुताबिक एनएसए किसी को भी चुनाव लड़ने से नहीं रोकता है, लेकिन अमृतपाल सिंह पर कई अन्य दांव भी लग सकते हैं. सबसे पहले अमृतपाल सिंह ने कहा है कि वह भारतीय संविधान में विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करते समय उन्हें अपना रुख छोड़ना होगा और संविधान की शपथ लेनी होगी।
अगर पंजाब पुलिस ने उन्हें रिमांड पर लिया तो वह चुनाव नहीं लड़ पाएंगे
इसमें सबसे बड़ी खामी यह है कि अगर पंजाब पुलिस अमृतपाल सिंह को रिमांड पर लेती है तो उनका नामांकन रद्द हो सकता है. यदि पंजाब पुलिस जालंधर और अमृतसर में दर्ज मामलों के सिलसिले में अमृतपाल सिंह को रिमांड पर लाती है, तो वह जेल अधीक्षक की हिरासत में नहीं रहेगा, लेकिन जेल अधीक्षक को नामांकन पत्र दाखिल करते समय शपथ दिलाने का अधिकार है। इसलिए शपथ नहीं लेने पर अमृतपाल सिंह का नामांकन स्वीकार नहीं किया जा सकता. ये नियम बाधा बन जाते हैं