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सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया पर लगाईं ये शर्तें;

Manish Sisodia Bail: दिल्ली शराब नीति घोटाले में आरोपी मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। सिसोदिया के लिए यह बड़ी राहत है. जमानत मिलने के बाद अब सिसोदिया लगभग 17 महीनों (करीब 1.5 साल) बाद जेल से बाहर आ पाएंगे। बता दें कि, मनीष सिसोदिया को 10 लाख के बेल बॉन्ड पर जमानत दी गई है। उन्हें ये बेल बॉन्ड भरना होगा और इसके बाद उन्हें जेल से रिहा किया जाएगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया पर कुछ शर्तें भी लागू की हैं। जमानत पर जेल से बाहर रहने के दौरान सिसोदिया को इन शर्तों का पालन करना होगा।

देश से बाहर नहीं जा सकेंगे मनीष सिसोदिया

सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर फैसला सुनाते हुए मनीष सिसोदिया को आदेश दिया है कि, वह अपना पासपोर्ट जमा कर दें। वह देश से बाहर नहीं जा सकते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में यह भी कहा है कि, मनीष सिसोदिया गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश न करें और मामले के संबंध में बयानबाजी न की जाए। हालांकि, इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के मुख्यमंत्री ऑफिस या सचिवालय जाने पर कोई रोक नहीं लगाई है। बताया जा रहा है कि, ED और सीबीआई की तरफ से मांग की गई कि सिसोदिया के मुख्यमंत्री ऑफिस या सचिवालय जाने पर रोक लगाई जाए। लेकिन कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश देने से इंकार कर दिया।

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