हरियाणा

लोक कलाकार सूचीबद्धता के लिए 9 फरवरी तक कर सकते हैं आवेदन

हरियाणा सरकार ने राज्य में लोक कलाकार यूनिटों तथा कलाकारों को तीन वर्ष के लिए सूचीबद्ध आधार पर रखने हेतु आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके लिए इच्छुक कलाकार निर्धारित प्रोफार्मा भरकर 9 फरवरी,2023 तक आवेदन जमा करवा सकते हैं।

सूचना, लोक संपर्क, भाषा तथा संस्कृति विभाग के एक प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि विभाग द्वारा लोक कलाकार यूनिटों तथा कलाकारों को सूचीबद्ध किया जाता है जो कलाकार या पार्टी अपने कार्य में दक्ष है तो वह निर्धारित तिथि तक आवेदन कर सकते हैं। सूचीबद्ध पार्टियों को सरकार की ओर से प्रचार-प्रसार के लिए राज्य एवं जिले से बाहर भी भेजा जा सकता है। सूचीबद्ध किए गए कलाकारों को सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों व कार्यक्रमों का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार कर जन-जन पहुंचाना है।

उन्होंने बताया कि एक यूनिट पार्टी को महीने में लगभग 20 प्रचार कार्यक्रम दिए जाएंगे। लेकिन एकल लोक कलाकार को इससे अधिक कार्यक्रम दिए जा सकते हैं। यूनिट कलाकार केवल सूची में शामिल होने से पारिश्रमिक के हकदार नहीं होंगे बल्कि काम के बदले उन्हें भुगतान किया जाएगा। अनुबंध पर रखी गई पार्टियों को कम से कम अढ़ाई घंटे का कार्यक्रम देना होगा। विशेष प्रचार अभियान के दौरान एक दिन में तीन कार्यक्रम भी दिए जा सकते हैं।

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प्रवक्ता ने बताया कि लोक कलाकार सूचीबद्धता के लिए आवेदन के समय आवेदनकर्ता को अपने रिहायशी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति तथा अपनी पासपोर्ट साईज फोटो अवश्य देनी होगी। रिहायशी प्रमाण पत्र के लिए राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सरपंच, नगर पालिका या सरकारी अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र भी मान्य होगा। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए विभाग की वैबसाइट https://prharyana.gov.in पर व संबंधित जिला सूचना, जन सम्पर्क अधिकारी से भी सम्पर्क कर सकते हैं।

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