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चलते रहेंगे यूपी के 16000 मदरसे

नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट की वैधता बरकरार रखी है। यानी प्रदेश में मदरसा एक्ट जारी रहेगा। मदरसे चलते रहेंगे और 16000 मदरसों के छात्र सरकारी स्कूल नहीं भेजे जाएंगे। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश सुनाते हुए हाई कोर्ट के उस फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें मदरसा एक्ट को असंवैधानिक बताया गया था। हालांकि, मरदसे अब पीजी और रिसर्च सिलेबस तय नहीं कर पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि यूपी मदरसा एक्ट के सभी प्रावधान मूल अधिकार या संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं करते हैं।

कोर्ट के फैसले से करीब 17 लाख मदरसा छात्रों को राहत मिली है। पांच अप्रैल, 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा एक्ट को असंवैधानिक करार देने वाले फैसले पर रोक लगा दी थी। केंद्र और यूपी सरकार से इस पर जवाब भी मांगा था। इससे पहले 22 अक्तूबर, 2024 को चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बैंच में इस मामले पर सुनवाई हुई थी। तब चीफ जस्टिस ने कहा था कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब है, जियो और जीने दो।

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