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जेल से बाहर आना चाहता है राम रहीम, 21 दिन की मांगी फरलो

Gurmeet Ram Rahim Furlough: डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने एक बार फिर से जेल से फरलो पर 21 दिनों की रिहाई मांगी है. इसके लिए उसने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की है.

राम रहीम की याचिका पर कोर्ट ने हरियाणा सरकार और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) से जवाब मांगा है. अब इस मामले में 2 जुलाई को सुनवाई होगी.

क्या है दलील?

राम रहीम ने हाई कोर्ट में अपनी याचिका में कहा था कि उसे डेरा सच्चा सौदा द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पैरोल की आवश्यकता है.

डेरा प्रमुख को बार बार मिल रही पैरोल और फरलो के खिलाफ SGPC की याचिका पर हाई कोर्ट ने जनवरी महीने में हरियाणा सरकार को फटकार लगाई थी. हाई कोर्ट ने आदेश दिया था की डेरा प्रमुख को अब आगे से कोई भी पैरोल या फरलो उसकी इजाजत के बाद ही दी जाए.

पैरोल पर उठे थे सवाल

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बता दें कि राम रहीम को 2022 और 2023 में 91 दिनों के लिए रिहा किया गया था. डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को जनवरी में 50 दिन की पैरोल दी गई थी, जो मात्र 10 महीनों में सातवीं बार थी.

हाल ही में राम रहीम को डेरा मैनेजर रंजीत सिंह हत्याकांड में हाई कोर्ट ने बरी कर दिया था. उसे साल 2021 में पंचकूला में स्पेशल सीबीआई अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी. रंजीत सिंह को 10 जुलाई 2002 को  कुरुक्षेत्र के खानपुर कोलियां में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

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