महेंद्रगढ़ स्कूल बस दुर्घटना मामले में कोर्ट ने अवमानना याचिका खारिज कर दी
महेंद्रगढ़ स्कूल बस हादसा
हरियाणा के महेंद्रगढ़ कनीना में हुए स्कूल बस हादसे के मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में दायर याचिका खारिज हो गई है. इस मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को दूसरी याचिका यानी जनहित याचिका दाखिल करने को कहा है.
याचिकाकर्ता वकील बलराज गुर्जर ने कहा कि वह एक-दो दिन में इस मामले में जनहित याचिका दायर करेंगे. हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर कहा गया कि हादसा अधिकारियों की विफलता का नतीजा था.
याचिका में आरोप लगाया गया था कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी अधिकारियों ने सुरक्षित स्कूल वाहन नीति पर काम नहीं किया, जिसके कारण लगातार स्कूल बस दुर्घटनाएं हो रही हैं.
याचिका में सभी संबंधित अधिकारियों के खिलाफ हाई कोर्ट की अवमानना के तहत कार्रवाई की मांग की गई है. याचिका में परिवहन विभाग के प्रधान सचिव, परिवहन आयुक्त और महेंद्रगढ़ के डीसी, एसपी समेत 12 अधिकारियों को पार्टी बनाया गया है.
कनीना स्कूल बस दुर्घटना में छह छात्रों की मौत हो गई है और 15 से अधिक बच्चे घायल हो गए हैं, जिनमें से दो की हालत गंभीर है।