नारनौल, 1 जुलाई । हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 3 से 11 जुलाई तक दोपहर 2 से 5 बजे तक आयोजित होने वाली सीनियर सेकेंडरी (रि-अपीयर) तथा सेकेंडरी (शैक्षिक) पूर्ण विषय, अंक सुधार व रि-अपीयर की परीक्षाओं के मद्देनजर जिलाधीश ने राजकीय कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल नारनौल में बनाए गए परीक्षा केंद्र के आसपास धारा 144 लागू की है।
जिलाधीश की ओर से जारी आदेशों के अनुसार हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी परीक्षा केंद्र के आसपास 500 मीटर की परिधि में पांच व्यक्तियों के एकत्रित होने, घातक हथियार शस्त्र तलवार, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, चाकू, साइकिल चेन और अन्य वस्तुएं जिन्हें घातक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकने वाला हो को लेकर चलने पर पूर्णतया पाबंदी लगाई गई है। वहीं परीक्षा तिथि वाले दिन परीक्षा केंद्र के आसपास परीक्षा अवधि के दौरान 500 मीटर की परिधि में फोटोस्टेट की दुकानें बंद रहेंगी। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस विभाग और अन्य सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।