ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट से झटका, जन्मसिद्ध नागरिकता सीमित करने वाले नियम के खिलाफ दिया फैसला

अमरीकी सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। अदालत ने मंगलवार को ट्रंप के उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को रद्द कर दिया, जिसमें उन्होंने जन्म के आधार पर मिलने वाली अमरीकी नागरिकता को सीमित करने की कोशिश की थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में संविधान के 14वें संशोधन की पुरानी व्याख्या को सही ठहराया है। इसके तहत अमरीकी धरती पर जन्म लेने वाले लगभग हर बच्चे को नागरिकता का अधिकार मिलता है। ट्रंप ने जनवरी, 2025 में दोबारा राष्ट्रपति पद संभालने के पहले ही दिन इस आदेश पर दस्तखत किए थे।
इस आदेश का मकसद उन बच्चों को जन्मसिद्ध नागरिकता से वंचित करना था, जिनके माता-पिता देश में अवैध रूप से रह रहे थे या अस्थायी वीजा पर आए थे। ट्रंप के इस नियम के मुताबिक, नागरिकता सिर्फ उन्हीं बच्चों को मिल सकती थी जिनके माता-पिता में से कम से कम कोई एक अमरीकी नागरिक हो या वहां का स्थायी निवासी (ग्रीन कार्ड होल्डर) हो। ट्रंप के इस इमिग्रेशन एजेंडे को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से निचली अदालत के ट्रंप के फैसले पर रोक लगाने वाले आदेश को बरकरार रखा। दरअसल ट्रंप का लंबे समय से तर्क रहा है कि मौजूदा नियम की वजह से इमिग्रेशन सिस्टम का गलत इस्तेमाल होता है। वहीं, विरोधियों का आरोप है कि ट्रंप सरकार भेदभाव वाली नीतियां अपना रही है।
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