हाथरस हादसा: 11 आरोपियों की हुई पेशी, 29 जुलाई लगाई तारीख
हाथरस। Hathras Stampede Update: दो जुलाई को सिकंदराराऊ में सूरजपाल (साकार विश्व हरि) के सत्संग के बाद भगदड़ मामले में पुलिस की कार्रवाई आगे बढ़ रही है। मंगलवार को पुलिस ने न्यायालय में सभी आरोपितों को पेश किया। विवेचक द्वारा दिए गए प्रार्थनापत्र के आधार पर आरोपितों के मुकदमे में तीन धाराएं और बढ़ा दी गई हैं।
इस मामले मे अब 29 जुलाई को सुनवाई होगी। सिकंदराराऊ के फुलरई गांव में दो जुलाई को मंगल मिलन सद्भावना समागम आयोजित किया गया था। 150 बीघा खेत में आयोजन किया गया था। सत्संग में लाखों लोग आए थे। इसमें भगदड़ में 121 लोगों की मृत्यु हो गई।
सिकंदराराऊ कोतवाली के अंतर्गत पोरा चौकी प्रभारी ब्रजेश पांडे की ओर से मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर व अन्य के खिलाफ भारतीय न्याय सहिता की धारा 105, 110, 126 (2), 223, 238 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसमें 80 हजार लोगों की अनुमति लेने और दो लाख से अधिक भीड़ आने, चरण रज लेने व दर्शन के लिए उमड़ी भीड़ को सेवादारों द्वारा भीड़ रोकने, धक्का-मुक्की करने के चलते हादसा होने व साक्ष्य छिपाने का आरोप था।