राज्य

“उमर खालिद मामले में टिप्पणियों का असर नहीं होगा”

“उमर खालिद मामले में टिप्पणियों का असर नहीं होगा”


Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/ynvicrxv1075/public_html/hindxpress.com/wp-includes/formatting.php on line 4714

उमर खालिद सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले में जेएनयू के छात्र शारजील इमाम के संबंध में की गई टिप्पणियों को स्पष्ट किया, जिसने पूर्वोत्तर दिल्ली में फरवरी 2020 के दंगों के पीछे कथित साजिश के एक मामले में सह-आरोपी उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। न्यायालय के समक्ष लंबित उनके मामले पर प्रतिकूल प्रभाव न डालें।

उच्च न्यायालय के 18 अक्टूबर के फैसले में उनके खिलाफ की गई टिप्पणियों के संबंध में इमाम की याचिका पर सुनवाई कर रहे जस्टिस एसके कौल और जस्टिस एएस ओका की पीठ ने कहा कि फैसले के एक पैराग्राफ में स्पष्ट किया गया है, “यहां ऊपर कही गई कोई भी बात अभिव्यक्ति के समान नहीं होगी मामले की योग्यता पर कोई राय”।

न्यायमूर्ति कौल ने कहा, “ऐसा तब होता है जब लोग जमानत आवेदनों पर बहस करते हैं जैसे कि यह गुण-दोष के आधार पर अपील है।”


Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/ynvicrxv1075/public_html/hindxpress.com/wp-includes/formatting.php on line 4714

उच्च न्यायालय ने जेएनयू के पूर्व छात्र खालिद की जमानत याचिका खारिज करते हुए अपने फैसले में कहा था कि वह अन्य सह-आरोपियों के साथ लगातार संपर्क में था और उसके खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सही थे।

“… चार्जशीट को ध्यान से देखने और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपीलकर्ता (खालिद) शारजील इमाम सहित अन्य सह-अभियुक्तों के लगातार संपर्क में था, जो यकीनन साजिश के प्रमुख हैं; इस स्तर पर, यह राय बनाना मुश्किल है कि यह मानने के लिए उचित आधार नहीं हैं कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया साबित नहीं हुआ है,” उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा था।


Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/ynvicrxv1075/public_html/hindxpress.com/wp-includes/formatting.php on line 4714

शीर्ष अदालत के समक्ष सुनवाई के दौरान, इमाम की ओर से पेश वकील ने पीठ से कहा कि वे शीर्ष अदालत का रुख करने के लिए विवश हैं क्योंकि उच्च न्यायालय द्वारा किसी एक को जमानत देने से इनकार करने के आदेश में की गई टिप्पणियों के कारण याचिकाकर्ता के प्रति गंभीर पूर्वाग्रह पैदा होगा। मामले में सह आरोपी।

पीठ ने कहा, “हमने देखा है कि फैसले के पैरा 68 में, उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि टिप्पणियों को मामले की योग्यता पर किसी भी राय की अभिव्यक्ति के समान नहीं होना चाहिए।”

शीर्ष अदालत ने कहा, “हम स्पष्ट करते हैं कि याचिकाकर्ता (इमाम) के संबंध में की गई किसी भी टिप्पणी से याचिकाकर्ता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।”

न्यायमूर्ति कौल ने कहा कि जब जमानत याचिकाओं पर सुनवाई चलती रहती है तो उन्हें लगता है कि यह पूरी तरह से समय की बर्बादी है।

उमर खालिद, शारजील इमाम और कई अन्य लोगों पर आतंकवाद विरोधी कानून, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत कथित रूप से फरवरी 2020 के दंगों के “मास्टरमाइंड” होने का मामला दर्ज किया गया है, जिसमें 53 लोग शामिल थे। लोग मारे गए और 700 से अधिक घायल हुए।

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क गई थी।

Hindxpress.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरें
Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/ynvicrxv1075/public_html/hindxpress.com/wp-includes/formatting.php on line 4714

Related Articles

Leave a Reply


Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/ynvicrxv1075/public_html/hindxpress.com/wp-includes/formatting.php on line 4714
Back to top button