हरियाणा

एचसीएस अधिकारियों को देना होगा संपत्ति का ब्यौरा

Details of Property: प्रदेशभर के एचसीएस अधिकारियों को आईएएस व आईपीएस अधिकारियों की तर्ज पर संपत्ति का ब्यौरा प्रस्तुत करना होगा। एचसीएस अधिकारियों द्वारा एक अप्रैल से 30 अप्रैल तक ऑनलाइन सपंत्ति का ब्यौरा जमा कराया जाएगा। मुख्य सचिव की ओर से शुक्रवार को जारी पत्र में सभी एचसीएस (कार्यकारी शाखा) अधिकारियों को निर्देश हैं कि आनलाइन मोड में वार्षिक संपत्ति रिर्टन जमा कराना होगा।

 

सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी पत्र के अनुसार सभी सरकारी कर्मचारी वर्ग-1,दो और तीन अपनी संपत्ति का ब्योरा दर्ज कराना अनिवार्य है। प्रदेश भर में 286 एचसीएस अधिकारी हैं,एलाइड सर्विस का आंकड़ा इससे अलग है।

 

एचसीएस अधिकारियों को पहले अपनी चल-अचल संपत्ति और रिर्टन का ब्यौरा 30 अप्रैल तक मैन्युअल तौर पर जमा करना था। इसके बाद सरकार की और से फैसला लिया गया कि सभी एचसीएस (कार्यकारी शाखा) अधिकारी चल और अचल संपत्तियों के संबंध में अपनी वार्षिक संपत्ति रिटर्न आनलाइन दाखिल करेंगे। अब से वर्ष 2023-24 से चल-अचल संपत्ति रिर्टन का मैन्युअल रूप से प्रति जमा कराने की आवश्यकता नहीं होगी।
मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से स्पष्ट हिदायत जारी की गई हैं अब पोर्टल पहली अप्रैल से खुलेगा और 30 अप्रैल को बंद हो जाएगा। 30 अप्रैल के बाद पोर्टल बंद होने पर वार्षिक संपत्ति रिर्टन दाखिल नहीं हो सकेगी। हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारी आचरण) नियम, 2016 के नियम 24 में प्रावधानों के अनुसार एचसीएस अधिकारियों को 31 मार्च को संपत्ति का विवरण प्रस्तुत करते हुए 30 अप्रैल तक अपना एपीआर दाखिल कराना होगा।

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