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एडीसी द वीज़ा लैंड फर्म का लाइसेंस रद्द कर दिया गया

साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर, 2 मई, 2024:

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विराज श्यामकरन तिडके द्वारा पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6 (1) (ई) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए वीजा लैंड फर्म का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है।

अपर जिलाधिकारी विराज श्यामकरण तिडके ने बताया कि वीजा लैंड एस.सी.ओ. नंबर: 523-524, दूसरी मंजिल, सेक्टर-70, मोहाली, जिला-साहिबजादा अजीत सिंह नगर मालिक श्री निशान सिंह पुत्र श्री गुरमुख सिंह निवासी मकान नंबर: 76, तीसरी मंजिल, मटौर, सेक्टर-70, जिला-मोहाली साहिबजादा अजीत सिंह नगर हाल निवासी, फ्लैट नंबर 182, ग्राउंड फ्लोर, वेव एस्टेट, सेक्टर-85, मोहाली, जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर को परामर्श कार्य के लिए इस कार्यालय द्वारा लाइसेंस नंबर 352/आईसी प्रदान किया गया है। दिनांक 15-10-2019 जारी किया गया। यह लाइसेंस 14-10-2024 तक वैध है।

लाइसेंस की शर्तों को ध्यान में रखते हुए, पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट, नियम, संशोधन, आइटम नंबर 13 दिनांक 14-05-2018 के तहत मासिक रिपोर्ट, उक्त अधिनियम की धारा 7 के तहत व्यवसाय के संबंध में दिए जाने वाले विज्ञापनों/सेमिनारों के बारे में जानकारी दी जाएगी। उक्त रिपोर्ट कार्यालय को (माह दिसंबर 2022 के बाद) तथा अर्धवार्षिक आधार पर गृह मामले एवं न्याय विभाग, पंजाब सरकार को न भेजने तथा ग्राहकों के संबंध में भ्रामक जानकारी भेजने के मामले में इस कार्यालय से पत्र दिनांक 03 माह अगस्त/2022 और सितंबर/2022। पत्र दिनांक 25-10-2023 द्वारा पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा-6(1)(ई) के तहत नोटिस जारी करते हुए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया गया। स्पष्टीकरण सहित पर्याप्त दस्तावेजों के साथ। लेकिन लाइसेंसी उपस्थित नहीं हुए। इस संबंध में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा काफी समय बीत जाने के बाद भी उक्त रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गयी।

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