
Supreme Court on Kejriwal: अरविंद केजरीवाल को दिल्ली सीएम पद से हटाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। याचिका में कहा गया था कि, शराब घोटाले में गिरफ्तार होने के बाद केजरीवाल सीएम पद पर बने हुए हैं। यह उचित नहीं हैं। उन्हें तत्काल हटाया जाए। वहीं याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा कि, गिरफ्तारी के बाद भी केजरीवाल का सीएम पद पर बने रहना उनका निजी फैसला है।
बेंच ने कहा कि, गिरफ्तारी के कारण केजरीवाल का CM पद पर बने रहना ठीक है या नहीं, ये नैतिकता का सवाल हो सकता है, पर ऐसा करना कोई क़ानूनी अधिकार नहीं है। जिसके चलते उन्हें सीएम पद से हटाने की मांग कोर्ट में की जाए। बेंच ने कहा कि, अगर इस मामले में दिल्ली LG एक्शन लेना चाहें तो लें। मगर हम इस मामले मे दखल नहीं दे रहे हैं। हम यह याचिका खारिज करते हैं। मसलन, केजरीवाल के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने LG पर फैसला छोड़ दिया है।
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ज्ञात रहे कि, सुप्रीम कोर्ट की इसी बेंच ने 10 मई को केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए 1 जून तक अंतरिम जमानत दी थी। केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा। केजरीवाल दिल्ली शराब घोटाले में आरोपी हैं। ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इसके बाद 1 अप्रैल को केजरीवाल को तिहाड़ जेल भेज दिए गए थे।
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