पंजाबराजनीति

पंजाब के मंत्री गुरुमीत हेयर को हाई कोर्ट से राहत

 पंजाब के मंत्री गुरुमीत हेयर

 

पंजाब के खेल मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से राहत मिल गई है. तीन साल पहले कोरोना के दौरान चंडीगढ़ पुलिस द्वारा धारा 188 के तहत दर्ज किए गए मामले की सुनवाई अब कोर्ट में नहीं होगी। इस संबंध में उन्होंने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की. साथ ही केस खत्म करने की मांग की.सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि एक खंडपीठ ने कोरोना महामारी से जुड़े सभी मामलों पर रोक लगा दी है. ऐसे में याचिका की कोई जरूरत नहीं है.’ अगर इस मसले पर कभी कोई और फैसला आएगा तो मामले की सुनवाई की जाएगी.

 

यह मामला 24 अक्टूबर 2020 को चंडीगढ़ पुलिस ने गुरमीत सिंह मीत हेयर के खिलाफ दर्ज किया था। यह मामला पुलिस कांस्टेबल की शिकायत पर दर्ज किया गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि उनके नेतृत्व में आप के कई नेता पंजाब भाजपा कार्यालय का घेराव करने आये थे. इस दौरान उसे रोकने की काफी कोशिश की गई लेकिन वह नहीं रुका. इसके बाद मामला दर्ज किया गया. साथ ही इस मामले में आरोप पत्र भी दाखिल किया गया था.

यह भी पढ़ें ...  अमृतपाल और राहुल गांधी प्रकरण के बीच जालंधर चुनाव में बनने लगे नए समीकरण
Hindxpress.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरें

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button