
हिमाचल प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी महकमों में चालक भर्ती के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं। पुराने नियमों में दूसरी बार संशोधन किया गया है, जिसमें कई शर्तें लागू हैं। आवेदन करने वालों को 100 अंक में से 40 अंक हासिल करने होंगे और केवल जमा दो पास व्यक्ति ही आवेदन कर सकेगा। स्कूल शिक्षा बोर्ड से जमा दो पास होना अनिवार्य है। कार्मिक विभाग ने शुक्रवार को इस संबंध में हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग चालक, गु्रप सी अराजपत्रित सामान्य भर्ती और प्रान्नति द्वितीय संशोधन नियम 2024 जारी किए हैं। राजपत्र में इनका प्रकाशन हो गया है। लिहाजा शुक्रवार से ही नए नियमों को लागू कर दिया गया है।
जो व्यक्ति सरकारी विभागों में ड्राइवर के खाली पदों के लिए आवेदन करेंगे, उनको 100 अंकों की पात्रता शर्त को पूरा करना होगा। अंकों का वितरण अलग-अलग मापदंडों के आधार पर किया जाएगा। आवेदनकर्ता का वाहन चलाने से पूर्व परीक्षण किया जाएगा, जिसमें देखेंगे कि उसको वाहन के बारे में कितनी जानकारी है। वाहन चलाते समय चालक को क्या कुछ समझना देखना चाहिए इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। इस तरह से चालक कौशलता की परख पूरी तरह से की जाएगी और इसके अंक दिए जाएंगे।
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