
गुरुमीत सिंह को जमानत मिल गई
पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह हत्याकांड (Former CM Beant Singh Murder) के आरोपी गुरमीत सिंह को चंडीगढ़ जिला कोर्ट से जमानत मिल गई है. 31 अगस्त 1995 को पंजाब सिविल सचिवालय परिसर में हुए बम विस्फोट में पूर्व मुख्यमंत्री समेत कई लोग मारे गये थे. गुरमीत के वकील रविंदर सिंह बसी (जॉली) ने जमानत याचिका में कहा था कि जब तक उनकी प्री-मैच्योर धर्म याचिका पर फैसला नहीं हो जाता, तब तक उन्हें जमानत दी जानी चाहिए.
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दायर जमानत याचिका पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के जनवरी 2023 के अवमानना फैसले पर आधारित थी। इसके साथ ही वर्ष 2022 के एक मामले में जून 2023 में हाई कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को पेश करते हुए भी दलीलें दी गईं. वकील रविंदर सिंह के मुताबिक, मंगलवार को जमानत बांड की प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण गुरमीत सिंह को बुधवार को जेल से रिहा कर दिया जाएगा.
इससे पहले गुरमीत को भी पैरोल मिल चुकी है. हालांकि, समय पर सरेंडर न करने पर गुरमीत के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया था, जिसके बाद उन्होंने सरेंडर कर दिया. सेक्टर-3 थाने की पुलिस ने गुरमीत और अन्य के खिलाफ विस्फोटक सामग्री अधिनियम, हत्या, हत्या का प्रयास, आपराधिक साजिश और विस्फोटक सामग्री अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था।
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