
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या मामले में मौत की सजा पाए 28 वर्षों से जेल में बंद प्रतिबंधित बब्बर खालसा के सदस्य 57 वर्षीय बलवंत सिंह राजोआना की दया याचिका पर फैसला करने के लिए केंद्र सरकार को सोमवार को चार सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया। न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने केंद्र सरकार के अनुरोध पर यह आदेश पारित किया। पीठ के समक्ष केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि इस मामले में कुछ संवेदनशीलता शामिल है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज ने भी कहा कि मामले में कुछ और जानकारी लेने की जरूरत है, इसलिए केंद्र सरकार द्वारा अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है।
शीर्ष अदालत ने 18 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सचिव को निर्देश दिया था कि वह राजोआना की दया याचिका पर दो सप्ताह में फैसला करने के अनुरोध के साथ उनके (राष्ट्रपति) समक्ष रखें। हालांकि, उसी दिन बाद में सॉलिसिटर जनरल के अनुरोध पर अदालत ने अपने उस आदेश पर रोक लगा दी थी। श्री मेहता ने 18 नवंबर को भी शीर्ष अदालत के समक्ष कहा था कि उसके इस आदेश (राष्ट्रपति के समक्ष दो सप्ताह में विचार करने के का अनुरोध) को प्रभावी नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इस मामले में संवेदनशीलता शामिल है। उन्होंने अदालत से कहा था कि संबंधित दस्तावेज केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास है, न कि राष्ट्रपति कार्यालय के पास।
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