
नई आयकर व्यवस्था की शुरुआत के बीच चिंताओं को दूर करते हुए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि 7.27 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले व्यक्तियों को आयकर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह स्पष्टीकरण आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की 31 जुलाई की समय सीमा से पहले आया है। सीतारमण ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार ने नई कर व्यवस्था से मध्यम वर्ग को राहत दी है. केंद्रीय बजट 2023-24 में सालाना 7 लाख रुपये तक की कमाई वाले लोगों को इनकम टैक्स में छूट दी गई है. हालांकि 7 लाख से कुछ ज्यादा कमाने वालों की आय को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं.
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इन चिंताओं को दूर करने के लिए सरकार ने नई कर व्यवस्था के तहत कर छूट का दायरा बढ़ा दिया है। सीतारमण ने कहा कि लोगों के सवालों और चिंताओं को ध्यान में रखते हुए 7.27 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों को आयकर से छूट दी जाएगी.
✅Under the new regime, there is no income tax to be paid for annual income up to Rs 7 lakh, which effectively increases to Rs 7.27 lakh with marginal relief provisions.
✅A standard deduction of Rs 50,000 has also been introduced under the new income tax regime.
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✅There has… pic.twitter.com/xsfQYwGmDv
— Nirmala Sitharaman Office (@nsitharamanoffc) July 14, 2023
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वित्त मंत्री ने आगे बताया कि केंद्रीय बजट में 7 लाख रुपये तक की आय को छूट देने का फैसला सभी कारकों पर विचार करने के बाद लिया गया है। जब उनकी टीम ने सभी निर्णयों की गणना और विश्लेषण किया, तो यह निष्कर्ष निकला कि 7.27 लाख रुपये की आय वाले व्यक्तियों को आयकर से छूट दी जाएगी। इसलिए इस आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. कर देनदारी केवल 27,000 रुपये के ब्रेक-ईवन बिंदु के साथ 7 लाख रुपये से अधिक की आय पर लागू होगी।
सीतारमण ने 7 लाख रुपये से कुछ अधिक की आय को लेकर उठाई गई चिंताओं को भी संबोधित किया। उन्होंने करदाताओं को आश्वासन दिया कि नई कर व्यवस्था में करदाताओं की सुविधा के लिए 50,000 रुपये की मानक कटौती भी शामिल है। वित्त मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि नई कर व्यवस्था का लक्ष्य पिछली व्यवस्था में मानक कटौती की कमी के बारे में शिकायतों का समाधान करना है।
7.27 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों को आयकर से छूट देने का कदम मध्यम वर्ग को राहत देने और कर संरचना को सरल बनाने के सरकार के प्रयास को दर्शाता है। इसका उद्देश्य कराधान को अधिक न्यायसंगत बनाना और यह सुनिश्चित करना है कि कम आय वाले व्यक्तियों पर अनावश्यक कर का बोझ न पड़े।
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