कोलकाता में बलात्कारियों की सजा मौत

कोलकाता
कोलकाता कांड पर चहुंओर घिरी पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार बलात्कार के दोषियों को सख्त सजा देने के लिए एक ड्राफ्ट कानून मंगलवार को विधान सभा में पेश करने जा रही है। सरकार ने इस ड्राफ्ट बिल में बलात्कार के दोषी व्यक्तियों के लिए सजा-ए-मौत का प्रस्ताव किया है। ड्राफ्ट बिल के मुताबिक यदि दोषी बलात्कारी की करतूतों के कारण पीडि़ता की मौत हो जाती है या वह अचेत अवस्था में चली जाती है, तो उसे सजा-ए-मौत देने का प्रावधान किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, ड्राफ्ट बिल में यह भी प्रस्ताव किया गया है कि बलात्कार या सामूहिक बलात्कार के दोषी लोगों को आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी।
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इस ड्राफ्ट बिल का नाम ‘अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन) विधेयक 2024’ रखा गया है। इस नए कानून का उद्देश्य मौजूदा कानूनों में संशोधन करना और बलात्कार और यौन अपराधों के बारे में नए नियम जोडक़र महिलाओं और बच्चों की बेहतर सुरक्षा करना है। इस ड्राफ्ट बिल में भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 में संशोधन करने का भी प्रस्ताव है। ड्राफ्ट बिल के मकसद के बारे में कहा गया है कि इसका उद्देश्य राज्य में महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित कराना है।
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