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YouTuber रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत, गिरफ्तार पर लगाई रोक

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया (Ranveer Allahabadia) को ऑनलाइन शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ के एक एपिसोड के दौरान उनके द्वारा की गई कथित अश्लील टिप्पणियों के बाद मुंबई समेत विभिन्न शहरों में दर्ज मुकदमों के मामले में मंगलवार को अंतरिम राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने इलाहाबादिया की याचिका पर मुंबई, गुवाहाटी और जयपुर में दर्ज कई मुकदमों में गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान करने के साथ ही संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया।

पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता पर उसी यूट्यूब शो के मामले में कोई और प्राथमिकी दर्ज न की जाए। इसके अलावा उन्हें (याचिकाकर्ता) को धमकियों के मामले में पुलिस सुरक्षा मांगने की स्वतंत्रता दी। अदालत ने हालांकि जांच में सहयोग करने की उन पर शर्त लगाई। राहत की शर्तों के तहत उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया गया है।


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शीर्ष अदालत ने आदेश दिया कि इलाहाबादिया और उनके सहयोगियों को अगले आदेश तक कोई भी शो प्रसारित करने से बचना चाहिए। अदालत ने अंतरिम राहत तो उन्हें दी लेकिन उनकी की भाषा की कड़ी आलोचना की और इसे ‘गंदी’ और ‘विकृत’ बताया। न्यायमूर्ति कांत ने इलाहाबादिया के अधिवक्ता अभिनव चंद्रचूड़ से सवाल किया, ‘क्या आप इस तरह की भाषा का बचाव कर रहे हैं?”

इस पर अधिवक्ता ने स्वीकार किया कि उन्हें ये टिप्पणियां ‘घृणित’ लगीं, लेकिन उन्होंने तर्क दिया कि मुद्दा यह है कि क्या वे आपराधिक अपराध की श्रेणी में आती हैं। उन्होंने अपूर्वा अरोड़ा के फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि केवल अपवित्रता अश्लीलता नहीं है।


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यह अश्लीलता नहीं तो क्या है?

पीठ की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति कांत हालांकि उनकी इस दलील से सहमत नहीं हुए और कहा, “अगर यह अश्लीलता नहीं है, तो क्या है? क्या अपूर्वा अरोड़ा का फैसला कुछ भी कहने की छूट देता है?” पीठ ने इलाहाबादिया के खिलाफ दर्ज कई मुकदमों पर भी चर्चा की। जब चंद्रचूड़ ने ‘टी टी एंटनी’ मामले का हवाला देते हुए तर्क दिया कि एक ही अपराध के लिए कई प्राथमिकी कानूनी रूप से अस्वीकार्य हैं, तो न्यायमूर्ति कांत ने कहा कि शिकायतों की प्रकृति अलग-अलग है। इनमें एक विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश के बारे में कथित अपमानजनक टिप्पणियों से संबंधित है।


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