
मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने घोषणा की है कि ग्राहक अपने बैंक के एटीएम से हर महीने पांच निःशुल्क लेनदेन (वित्तीय और गैर-वित्तीय दोनों) कर सकते हैं लेकिन इस सीमा को पार करने के बाद इस वर्ष मई से प्रति अतिरिक्त ट्रांजेक्शन पर अधिकतम 23 रुपये तक का शुल्क लगाया जाएगा। आरबीआई ने शुक्रवार को कहा कि इसके अलावा ग्राहक अन्य बैंकों के एटीएम से भी निःशुल्क लेनदेन कर सकते हैं। मेट्रो शहरों में यह सीमा तीन लेनदेन और गैर-मेट्रो क्षेत्रों में पांच लेनदेन तक है। इन निःशुल्क लेनदेन की सीमा समाप्त होने के बाद प्रत्येक अतिरिक्त लेनदेन के लिए अधिकतम 23 रुपये का शुल्क लिया जाएगा।
रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई लागू कर (टैक्स) हैं, तो उन्हें अतिरिक्त रूप से चुकाना होगा। ये नियम कैश रिसाइक्लर मशीनों पर किए गए लेनदेन (नकद जमा को छोड़कर) पर भी समान रूप से लागू होंगे। केंद्रीय बैंक ने समय-समय पर निःशुल्क एटीएम लेनदेन की संख्या और अतिरिक्त शुल्क के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया है। एटीएम इंटरचेंज शुल्क संरचना भी एटीएम नेटवर्क द्वारा तय की जाएगी। यह अधिसूचना सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी), शहरी सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों, अधिकृत एटीएम नेटवर्क ऑपरेटरों, कार्ड भुगतान नेटवर्क ऑपरेटरों और व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटरों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को भेज दी गई है।
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