
चंडीगढ़, 23 मईः
वोटरों की सुविधा में विस्तार करने और वोटों वाले दिन प्रबंधों को और सुचारू बनाने के उद्देश्य के साथ विभिन्न पहलकदमियों के तौर पर निर्वाचन आयोग ने पोलिंग स्टेशनों के बाहर वोटरों के लिए मोबाइल डिपाजिट सुविधा प्रदान करने और प्रचार सम्बन्धी नियमों को तर्कसंगत बनाने के लिए दो और व्यापक निर्देश जारी किये हैं। यह निर्देश जन प्रतिनिधित्व एक्ट, 1951 और कंडक्ट आफ इलैक्शन रूल्ज़, 1961 के सबंधित उपबंधों के अनुसार हैं।
शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में मोबाइल फोनों के बढ़ रहे प्रयोग और वोटरों साथ साथ बुज़ुर्गों, औरतों और दिव्यांग वोटरों को वोटों वाले दिन मोबाइल फोनों के प्रबंधन सम्बन्धी पेश चुनौतियों को देखते हुये आयोग ने पोलिंग स्टेशनों के बाहर मोबाइल रखने/ जमा कराने की सुविधा को मंज़ूरी देने का फ़ैसला किया है। पोलिंग स्टेशन के 100 मीटर के अंदर सिर्फ़ सविच्च-आफ मोड में मोबाइल फ़ोन ही रखने की इजाज़त होगी।
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पोलिंग स्टेशन के दाखि़ले वाले स्थान के नज़दीक बहुत ही सादे बॉक्स या जुट बैग प्रदान किये जाएंगे जहाँ वोटरों को अपने मोबाइल फ़ोन जमा करवाने होंगे। वोटर को पोलिंग स्टेशन के अंदर मोबाइल फ़ोन ले जाने की इजाज़त नहीं होगी। हालाँकि, रिटर्निंग अफ़सर द्वारा प्रतिकूल स्थानीय हालातों के आधार पर कुछ पोलिंग स्टेशनों को इस व्यवस्था से छूट दी जा सकती है।
कंडक्ट ऑफ इलैक्शन रूल्ज़, 1961 के नियम 49 एम, जो पोलिंग स्टेशन के अंदर वोटिंग की गोपनीयता को यकीनी बनाता है, को सख़्ती से लागू किया जायेगा।
इसके इलावा, मतदान वाले दिन सुविधा को और बेहतर बनाने के उद्देश्य के साथ, आयोग ने चुनाव कानूनों के मुताबिक पोलिंग स्टेशन के दाखि़ले वाले स्थानों से 100 मीटर की दूरी तक चुनाव प्रचार के लिए मंज़ूरशुदा मापदण्डों को तर्कसंगत बनाया है। हालाँकि, वोटों वाले दिन पोलिंग स्टेशन के आस-पास 100 मीटर के घेरे में चुनाव प्रचार की इजाज़त नहीं होगी। इसलिए, यदि वोटर आयोग द्वारा जारी की गई अपनी अधिकारित वोटर जानकारी स्लिपें (वी. आई. एस.) नहीं लेकर जा रहे हैं, तो वोटों वाले दिन उम्मीदवारों द्वारा वोटरों को अनाधिकृत पहचान स्लिपें जारी करने के लिए स्थापित किये गए बूथ अब किसी भी पोलिंग स्टेशन से 100 मीटर की दूरी पर स्थापित किये जा सकते हैं।
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