
मुंबई। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने सोमवार को 2006 के मुंबई ट्रेन विस्फोट मामले में निचली अदालत से दोषी ठहराए गए सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया। न्यायालय ने कहा कि अभियोजन पक्ष उनके अपराध को संदेह से परे साबित करने में ‘पूरी तरह विफल’ रहा। न्यायमूर्ति अनिल किलोर और न्यायमूर्ति श्याम चांडक की एक विशेष पीठ ने अपने फैसले में कहा कि अदालत के सामने जो सुबूत रखे गए, वे आरोपियों का अपराध साबित करने में अपर्याप्त हैं। अदालत ने कहा, “यह विश्वास करना कठिन है कि आरोपियों ने अपराध किया था।”
अदालत ने इस मामले में पांच व्यक्तियों को मृत्युदंड और शेष सात को मिली आजीवन कारावास की सजा को रद्द कर दिया। यह फैसला हादसे के 19 साल बाद आया है। इस आतंकवादी हमले में 180 से ज़्यादा लोगों मारे गए थे और सैकड़ों घायल हुए थे। यह भयावह घटना 11 जुलाई, 2006 को तब हुई थी, जब शाम के व्यस्त समय में मुंबई के उपनगरीय रेलवे नेटवर्क में पश्चिम रेलवे की ट्रेनों के प्रथम श्रेणी के डिब्बों को निशाना बनाकर बम विस्फोट किए गए। आतंकवादियों ने खार रोड-सांताक्रूज़, बांद्रा-खार रोड, जोगेश्वरी-माहिम जंक्शन, मीरा रोड-भायंदर, माटुंगा-माहिम जंक्शन और बोरीवली सहित कई स्थानों को निशाना बनाया। हताहतों की संख्या बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किए गए प्रेशर कुकर बमों ने 189 लोगों की जान ले ली और 700 से ज़्यादा घायल हो गए।
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