
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने 7 अप्रैल को पंजाब सरकार द्वारा संकर धान के बीजों पर लगाए गए प्रतिबंध को रद्द कर दिया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार उन बीजों पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती जिन्हें भारत सरकार ने बीज अधिनियम, 1966 के तहत अधिसूचित किया है। न्यायमूर्ति कुलदीप तिवारी की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि केवल गैर-अधिसूचित संकर बीजों पर ही प्रतिबंध लगाया जा सकता है, जबकि अधिसूचित किस्मों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना गैरकानूनी है।
न्यायालय ने 4 और 10 अप्रैल, 2019 के प्रशासनिक आदेशों को बरकरार रखा, जिनमें गैर-अधिसूचित बीजों पर प्रतिबंध लगाया गया था और अधिसूचित किस्मों को अनुमति दी गई थी। न्यायालय ने अपने 59 पृष्ठों के फैसले में कहा कि राज्य सरकार को अधिसूचित बीजों पर प्रतिबंध लगाने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि उन्हें बीज अधिनियम की धारा 5 के तहत कानूनी मान्यता प्राप्त है। इस मामले में, याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि बीज का विषय संविधान की समवर्ती सूची में आता है और संसद को इस पर कानून बनाने का अधिकार है। केंद्र सरकार ने भी पंजाब सरकार के प्रतिबंध का विरोध किया और कहा कि बीज अधिनियम, 1966 किसी भी प्राधिकरण को बीजों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार नहीं देता है। केंद्र ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय बीज नीति 2002 सहित विभिन्न नीतियों के तहत किसानों की उत्पादकता और आय बढ़ाने के लिए धान, मक्का और कपास में संकर बीजों के विकास को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
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