हरियाणा

हरियाणा में कबूतरबाजी/विदेश भेजने के लिए होने वाले धोखाधडी के नई एसआईटी द्वारा अब तक कुल 1008 अभियोग दर्ज किए – गृह मंत्री

हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य में कबूतरबाजी/विदेश भेजने के लिए होने वाले धोखाधडी के नई एसआईटी द्वारा अब तक कुल 1008 अभियोग दर्ज किए गए जिनके तहत 662 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया हैं। उन्होंने बताया कि नई व पुरानी एसआईटी द्वारा अब तक कुल 4,75,96,100 (4 करोड 75 लाख 96 हजार 100) रूपए की रिकवरी की गई है।

गृह मंत्री अनिल विज ने वीरवार को चंडीगढ़ मे एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। गृह मंत्री ने बताया कि नई एसआईटी द्वारा 17 अप्रैल, 2023 तक पिछले धोखाधडी के कुल 383 अभियोग दर्ज किए गए जिनके तहत 153 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि गत 17 अप्रैल, 2023 के बाद 12 दिसंबर, 2023 तक कुल 625 अभियोग दर्ज किए गए कुल 509 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान 2,94,38,300 (2 करोड 94 लाख 38 हजार 300) रुपये की रिकवरी की गई। उन्होंने बताया कि 17 अप्रैल, 2023 के बाद अंबाला में 182 मामले दर्ज कर 196 लोगों को गिरफ्तार किया। इसी प्रकार, यमुनानगर में 63 मामले दर्ज कर 33 लोगों को गिरफ्तार किया। कुरूक्षेत्र में 156 मामले दर्ज कर 90 लोगों को गिरफ्तार किया। पानीपत में 29 मामले दर्ज कर 18 लोगों को गिरफ्तार किया। रोहतक में 4 मामले दर्ज कर 6 लोगों को गिरफ्तार किया। भिवानी में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। दादरी में 1 मामला दर्ज हुआ। सोनीपत में 3 मामले दर्ज कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पंचकूला में 11 मामले दर्ज कर 8 लोगों को गिरफ्तार किया। करनाल में 48 मामले दर्ज कर 76 लोगों को गिरफ्तार किया। कैथल में 78 मामले दर्ज कर 67 लोगों को गिरफ्तार किया। नारनौल में 1 और नूंह में दो मामले दर्ज किए। फरीदाबाद और गुरुग्राम में एक-एक मामला दर्ज किया। हिसार में 7 मामले दर्ज कर 3 लोगों को गिरफतार किया। सिरसा में 3 मामले दर्ज किए। जींद में 25 मामले दर्ज कर 5 लोगों को गिरफतार किया। हांसी में दो मामले दर्ज किए। फतेहाबाद में 8 मामले दर्ज कर 2 लोगों को गिरफतार किया।


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गृह मंत्री ने बताया कि कबूतरबाजी/विदेश भेजने के लम्बित चल रहे मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए और आम जनता से हो रही धोखाधड़ी की रोकथाम करने के लिए गत 17 अप्रैल, 2023 को श्री शिवास कविराज, पुलिस महानिरीक्षक अम्बाला रेंज, अम्बाला छावनी की अध्यक्षता में एक एस.आई.टी का गठन किया गया। जशनदीप सिंह रंधावा, पुलिस अधीक्षक अम्बाला व अभिषेक जोरवाल, पुलिस अधीक्षक कैथल (वर्तमान पुलिस उपायुक्त मुख्यालय फरीदाबाद) को इस एस.आई.टी. के सदस्यो के रुप में नियुक्त किये गए।

गृह मंत्री ने बताया कि गत 17 अप्रैल, 2023 को नव नियुक्त एस.आई.टी. अध्यक्ष श्री शिवास कविराज अम्बाला रेंज, अम्बाला छावनी को हरियाणा के कबूतरबाजी से सम्बन्धित अनुसंधानाधीन/लम्बित चल रहे कुल 383 पुराने अभियोग प्राप्त हुए थे। एस.आई.टी. द्वारा 20 अप्रैल, 2023 को प्रत्येक जिला में अनुसंधानाधीन/लम्बित चल रहे अभियोगों के निपटारा व देखरेख हेतु एक-एक राजपत्रित अधिकारी को नोडल अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया गया। नव गठित एस.आई.टी. द्वारा किये गये कार्याे का विवरण सांझा करते हुए उन्होंने बताया कि लम्बित चल रहे पुराने 383 अभियोगों में 153 व नये अंकित किये गये 625 अभियोगों में 356 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इसी प्रकार, नई एस.आई.टी. द्वारा अब तक कबूतरबाजी के मामलो में शामिल कुल 509 अभियुक्तो को गिरफ्तार करके उनके कब्जा से 2,94,38,300 (2 करोड 94 लाख 34 हजार 300 ) रुपये की बरामदगी की है। इस प्रकार, मौजूदा एस.आई.टी. के गठित होने उपरान्त कबूतरबाजी से सम्बन्धित अभियोगों में औसतन 2 अभियुक्तों को प्रतिदिन गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि कबूतरबाजी के मामलो में पीड़ित व्यक्तियों की सहायता हेतू हैल्पलाईन नंबर 80530-03400 भी जारी किया गया। जिस पर शिकायतकर्ता अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते है व शिकायतों से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अम्बाला रंेज कार्यालय में कबूतरबाजी व विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने के सम्बन्ध में शिकायतों व अभियोगो पर निगरानी रखने के लिए एक मोनिटरिंग सैल भी बनाया गया है। जो समय-2 पर अनुसंधानकर्ताओं द्वारा किये जा रहे कार्य की समीक्षा करता हैं।


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विज ने बताया कि एस.आई.टी. अध्यक्ष व सदस्यों के द्वारा पढाई के लिए विदेश जाने वाले बच्चों के माता -पिता को अवैध एजेन्टों/एजेंसियो बारे जागरुक करने हेतू बार-बार एड़वाईजरी भी जारी की जाती है। गृह मंत्री ने बताया कि हम विदेश भेजने वाले अवैध एजेन्टो/ट्रैवेल एजेन्टों/एजेंसियो पर लगाम कसने के लिए हरियाणा में भी पंजाब व चण्डीगढ की तर्ज पर रजिस्ट्रेशन एवं रेगुलेशन आफ द ट्रैवेल एजैन्सीज एक्ट व रुल 2023 लागू करने जा रहे हैं, जिसे आने वाले विधानसभा सत्र में रखा जाएगा। इस संबंध में रजिस्ट्रेशन एव रेगुलेशन आफ द ट्रैवेल एजैन्सीज एक्ट व रुल 2023 का प्रारुप तैयार कर लिया गया है। उन्हांेने कहा कि इस एक्ट में सजा, जुर्माना और सुरक्षा का प्रावधान किया गया है।


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