
मुंबई। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की एक विशेष अदालत ने मालेगांव में हुए बम विस्फोट के 17 वर्ष बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता एवं पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर सहित सभी सात आरोपियों को गुरुवार को बरी कर दिया। अदालत ने सुश्री ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, मेजर रमेश उपाध्याय (सेवानिवृत्त), अजय राहिरकर, समीर कुलकर्णी, सुधाकर चतुर्वेदी और सुधाकर धर द्विवेदी को बरी कर दिया है। एनआईए अदालत की अध्यक्षता कर रहे विशेष न्यायाधीश ए के लाहोटी ने सभी आरोपियों को बरी करने की घोषणा करते हुए कहा, “आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता क्योंकि कोई भी धर्म हिंसा को उचित नहीं ठहरा सकता।”
अधिवक्ता रंजीत नायर ने कहा,“मैं आरोपी संख्या 11 सुधाकर चतुर्वेदी की तरफ से मामले की पैरवी कर रहा था। अदालत ने उसे इस आधार पर बरी कर दिया है कि अभियोजन पक्ष उसके खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं कर सका।” अधिवक्ता प्रकाश सालसिंगिकर ने मीडिया को बताया,“अदालत ने कहा है कि यह घटना बहुत बुरी है। हालांकि, इस घटना में जिन लोगों की जानें गयी हैं उनकी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती, लेकिन अदालत ने सभी के परिजनों को वित्तीय मदद देने का आदेश दिया है।”
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