
मोहाली
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेशों के अनुसार पंजाब सरकार के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण विभाग ने अपनी अधिसूचना संख्या 3,25,23, 4,293 दिनांक 05-07-2023 के माध्यम से पर्यावरण के तहत प्रदत्त शक्तियों को बढ़ा दिया है। संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पतंग उड़ाने के लिए उपयोग की जाने वाली चाइना मांझा डोर नायलॉन प्लास्टिक या सिंथेटिक सामग्री से बनी का उपयोग करने के निर्देश जारी किए गए हैं। पंजाब सरकार के मानकों के अनुरूप नाल, धागे या सिंथेटिक, कांच, तेज धातु से लेपित ऐसे किसी भी डोर, धागे का निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद, आपूर्ति, आयात और पतंग उड़ाने के लिए उपयोग करना सख्त वर्जित है।
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पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 या इसके तहत जारी निर्देशों का उल्लंघन करता है, तो उस पर न्यूनतम 10000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा जो 15 लाख रुपए तक बढ़ सकता है। पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राज्य के निवासियों से अपील की है कि वे पतंग उड़ाने के लिए प्रतिबंधित चीनी डोर, नायलॉन, सिंथेटिक धागे का इस्तेमाल न करें और इस नेक काम में सरकार की मदद करें। उन्होंने कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति चाइना डोर बेचता, भंडारण, आपूर्ति, आयात, उपयोग करता हुआ पाया जाता है तो इसकी सूचना टोल फ्री नंबर 1800.180.2810 पर दें। सूचना देने वाले को 25000 रुपए तक का इनाम दिया जाएगा नियम और शर्तें लागू और उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा।
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