
मोहाली। पंजाब सतर्कता विभाग द्वारा 540 करोड़ रुपए के धनशोधन मामले में गिरफ्तार शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया को बुधवार को मोहाली की एक अदालत में पेश किया गया जहां विजिलेंस के नए सबूतों और जांच के आधार पर उनकी पुलिस रिमांड चार दिन के लिए बढ़ा दी गई। भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार मजीठिया को पहले सात दिन के रिमांड पर भेजा गया था। आज विजिलेंस ब्यूरो ने अदालत के सामने कई बड़े खुलासे किए। ब्यूरो ने अदालत को बताया कि उन्हें बड़े पैमाने पर अवैध सम्पत्ति की जानकारी मिली है। मजीठिया से इन सब मामलों पर विजिलेंस आगे पूछताछ करेगी।
उल्लेखनीय है कि मजीठिया ने गिरफ्तारी और रिमांड के आदेश को अवैध बताते हुए पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि उसे राजनीतिक दुर्भावना का शिकार बनाया गया है। उच्च न्यायालय जल्द ही याचिका पर सुनवाई कर सकता है। मजीठिया ने अपनी याचिका में कहा कि उसे गिरफ्तारी से दो घंटे पहले तक अवैध हिरासत में रखा गया। गिरफ्तारी के समय तय नियमों का पालन नहीं किया गया। पुलिस ने रिमांड के लिए कोई ठोस आधार नहीं बनाया। याची ने कहा कि उसे गिरफ्तार करने की कोई वजह नहीं थी। रिमांड का आदेश जारी करते हुए मजिस्ट्रेट ने कारणों को दर्ज नहीं किया था। उच्च न्यायालय से अपील की गई है कि रिमांड के आदेश को रद्द किया जाये। मजीठिया को पुलिस ने अमृतसर से गिरफ्तार किया था, इसके बाद पुलिस ने उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, जहां से उन्हें दो जुलाई तक की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया था। इसी आदेश को अब उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है।
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