Bombay High Court : केंद्र की फैक्ट चैक यूनिट्स असंवैधानिक

मुंबई-केंद्र सरकार को बांबे हाई कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। अदालत ने शुक्रवार को आईटी नियमों में 2023 के संशोधन को रद्द कर दिया है। अदालत ने कहा है कि फैक्ट चैक यूनिट मौलिक अधिकारों का हनन है। यह संशोधन केंद्र सरकार को मीडिया प्लेटफार्म पर फर्जी और भ्रामक जानकारी की पहचान करने के लिए फैक्ट चेक यूनिट (एफसीयू) स्थापित करने का अधिकार देता है।
इस मामले को लेकर पहले दो जजों ने अलग-अलग फैसला दिया था। इसके बाद मामले तीसरे या टाई ब्रेकर जज के पास गया था। अब तीसरे जज ने संशोधन को असंवैधानिक करार दे दिया है। जस्टिस अतुल चंदूरकर ने फैसले में कहा है कि मेरी राय है कि संशोधन भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 का उल्लंघन हैं। इससे पहले न्यायाधीश गौतम पटेल और डा. नीला गोखले की खंडपीठ ने इस मुद्दे पर जनवरी 2024 में खंडित फैसला सुनाया था।
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