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क्रेडिट और डेबिट कार्ड के नियम बदले,आरबीआई ने ट्रांजैक्शन लिमिट से लेकर सर्विस चार्ज तक के नियमों में किया बड़ा बदलाव

कार्ड लेनदेन के लिए आरबीआई(RBI) नियम : डेबिट कार्ड (Debit Card) और क्रेडिट कार्ड(Credit Card) उपयोगकर्ता सावधान हो जाएं, अन्यथा आपको उनके माध्यम से किए जाने वाले लेनदेन में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आइये इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.

देश में क्रेडिट कार्ड(Debit Card) , डेबिट कार्ड(Credit Card) और प्रीपेड कार्ड का नेटवर्क तेजी से बढ़ रहा है और इनसे जुड़े नियम समय-समय पर बदलते रहते हैं। देश का केंद्रीय बैंक,भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में क्रेडिट और डेबिट कार्ड के लिए अद्यतन दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये नए नियम सभी प्रकार के कार्ड धारकों की सुरक्षा और समग्र सुरक्षा अनुभव के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।


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अनिवार्य दो-कारक प्रमाणीकरण

इलेक्ट्रॉनिक कार्ड लेनदेन को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए, आरबीआई(RBI) सभी डेबिट और क्रेडिट कार्ड भुगतानों को दो-कारक प्रमाणीकरण प्रक्रिया के माध्यम से आगे बढ़ने की अनुमति देता है। इसके तहत कार्डधारकों को अतिरिक्त सत्यापन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है – जैसे एक अद्वितीय पिन या वन टाइम पासवर्ड, तभी आपका लेनदेन सुरक्षित रूप से हो सकता है।


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संपर्क रहित कार्ड लेनदेन सीमा


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आरबीआई (RBI)ने कार्डधारकों को एक और सुविधा देते हुए कॉन्टैक्टलेस कार्ड (Contactless Card)लेनदेन की सीमा में संशोधन किया है। कार्डधारक पिन दर्ज किए बिना प्रति लेनदेन 5000 रुपये तक संपर्क रहित भुगतान कर सकते हैं। इस बदलाव के जरिए आरबीआई छोटे लेनदेन के लिए डिजिटल(Digital) भुगतान को बढ़ाने और इसे आसान बनाने की कोशिश कर रहा है।

 

विदेशों में कार्ड के उपयोग को प्रोत्साहित करें

आरबीआई ने डेबिट और क्रेडिट कार्ड(Debit Card & Credit Card) के अंतरराष्ट्रीय इस्तेमाल पर कुछ सीमाएं लगा दी हैं। कार्डधारकों को अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के लिए कार्ड को सक्षम या अक्षम करना आवश्यक है। इस फीचर के जरिए कार्डधारकों को देश के बाहर अपने कार्ड के गलत इस्तेमाल से बचाया जा सकेगा।

 

 

ऑनलाइन (Online)लेनदेन चेतावनी

आरबीआई ने सभी बैंकों को सभी प्रकार के कार्ड लेनदेन के लिए ग्राहकों को अनिवार्य रूप से एसएमएस और ईमेल अलर्ट भेजने का निर्देश दिया है। ये सभी अलर्ट रियल टाइम अपडेट की तरह होने चाहिए और लेनदेन होने के अधिकतम 5 मिनट के भीतर ग्राहकों तक पहुंच जाने चाहिए।

 

विफल लेनदेन सीमा

ग्राहकों को धोखाधड़ी और ठगी से बचाने के लिए आरबीआई ने फेल्ड कार्ड ट्रांजेक्शन पर भी एक सीमा लगा दी है। अगर कोई कार्ड ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है तो बैंक और वित्तीय संस्थान को तय समय के भीतर ग्राहक को पैसे वापस करने होंगे। इसके अलावा अगर बैंक या वित्तीय संस्थान ने फेल ट्रांजेक्शन पर कोई चार्ज लिया है तो उसे भी ग्राहक को वापस करना होगा।

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