
नशा तस्करों की संपत्तियों पर बुलडोजर ऐक्शन को लेकर पंजाब की भगवंत मान सरकार फंसती नजर आ रही है। पीपल वेलफेयर सोसायटी द्वारा दायर याचिका को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने मान सरकार से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश शील नागु और न्यायमूर्ति सुमीत गोयल की खंडपीठ ने पंजाब सरकार, पंजाब परिवहन विभाग के सचिव, लुधियाना पुलिस कमिश्नर और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, चंडीगढ़ के जोनल डायरेक्टर को नोटिस जारी किया है और जवाब दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने यह भी पूछा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इस मामले में क्या प्रभाव है। इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि यह निर्णय किसी भी आरोपी के खिलाफ बिना उचित कानूनी प्रक्रिया अपनाए संपत्ति को ध्वस्त करने पर रोक लगाता है, जिसे पंजाब पुलिस को भी मानना चाहिए। अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई 25 मार्च को तय की है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने और एनडीपीएस एक्ट के तहत कानूनी प्रक्रिया के अनुसार संपत्ति जब्त करने के प्रावधानों को लागू करने की मांग की गई है।
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