
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में आम जनता को बड़ी राहत दी। उन्होंने 12 लाख रुपये तक की सालाना आय को टैक्स फ्री कर दिया। इससे खासकर मिडिल क्लास को काफी फायदा होगा। साथ ही, अच्छे से प्लानिंग करने पर आप 12 से अधिक की कमाई पर भी टैक्स बचा सकते हैं। टैक्स एक्सपर्ट का मानना है कि 14.65 लाख रुपये की CTC (कॉस्ट टु कंपनी) को बड़े आराम से टैक्स फ्री किया जा सकता है।
कैसे टैक्स फ्री होगी 14.65 लाख रुपये की इनकम
अब मान लीजिए कि आपकी सालाना सैलरी 14.65 लाख रुपये है। इसमें से आधा पैसा यानी 50 फीसदी बेसिक सैलरी में जाती है। वहीं, बाकी 50 फीसदी अन्य मदों और अलाउंस के रूप में मिलती है। हम बेसिक सैलरी वाली रकम के हिसाब से आगे टैक्स डिडक्शन की कैलकुलेशन करेंगे।
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टैक्स छूट का पूरा कैलकुलेशन
अगर कंपनी बेसिक सैलरी के 12 फीसदी रकम का अंशदान कर्मचारी भविष्य निधि में करती है, तो उस पर टैक्स डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। यह 87,900 रुपये होगा। वहीं, नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में कंपनी के योगदान पर भी टैक्स छूट मिलती है। यह अंशदान बेसिक सैलरी का 14 फीसदी यानी 1,02,550 रुपये पर होगा। साथ ही, आपको न्यू टैक्स रिजीम में 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। यानी यह रकम सीधे पर आपकी टैक्सेबल इनकम से कम हो जाएगी।
इन सभी छूट का लाभ उठाने के बाद आपकी नेट टैक्सबेल इनकम 11,99,550 रुपये लाख रुपये हो जाएगी। सरकार ने 12 लाख रुपये तक की इनकम को टैक्स फ्री कर रखा है, तो इसका मतलब है कि आपको एक भी रुपया टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन, आपको ध्यान रखना होगा कि यह व्यवस्था अगले वित्त वर्ष यानी 2025-26 से लागू होगी।
कुल कितने रुपये बचेगा टैक्स
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अगर आप सरकार 12 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स फ्री नहीं करती और ईपीएस व एनपीएस पर भी टैक्स डिडक्शन का लाभ नहीं देती, तो 14.65 लाख रुपये की सालाना कमाई भारी टैक्स देना पड़ता। न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से देखें, तो 4 से 8 लाख रुपये तक की कमाई पर 5 फीसदी टैक्स (20 हजार रुपये) लगेगा।वहीं 8 से 12 लाख रुपये तक की कमाई पर 10 फीसदी टैक्स (40 हजार रुपये) 12 से 14.65 लाख की कमाई पर 15 फीसदी टैक्स लगेगा। इसमें 75 हजार रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन हटा दें, तो 1.90 लाख रुपये पर 15 फीसदी टैक्स यानी 28,500 रुपये लगेगा। इस तरह कुल टैक्स देनदारी 88,500 रुपये होगी, जिसे आप आसानी से बचा सकते हैं।
EPS और NPS की भूमिका अहम
इनकम टैक्स के सेक्शन 80सीसीडी(1) के तहत Employee Pension Scheme (EPS) पर और 80सीसीडी(2) के तहत NPS में अंशदान पर टैक्स छूट मिलती है। हालांकि, न्यू टैक्स रिजीम में यह छूट सिर्फ कंपनी के योगदान पर मिलती है, क्योंकि इसे सीधी आपकी इनकम माना जाता है। इसलिए इस पर आपको टैक्स छूट का दावा करने की इजाजत रहती है।एनपीएस यानी नेशनल पेमेंट सिस्टम एक रिटायरमेंट प्लान है। इस सरकारी योजना से जुड़ने वालों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है। इसमें अंशदान को मार्केट में निवेश किया जाता है और उससे मिलने वाले रिटर्न को पेंश
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