आज की ख़बरपंजाब

उद्योगों को अब हर साल नहीं लेना होगा फ़ायर एनओसी- तरुनप्रीत सिंह सौंद

चंडीगढ़, 30 जून:

पंजाब सरकार ने राज्य में अग्निशमन सेवाओं को आधुनिक बनाने और उद्योगों के लिए कारोबार करने की प्रक्रिया को और सरल व बेहतर बनाने के लिए अहम कदम उठाए हैं। उद्योगों और आम नागरिकों के लिए पंजाब फायर एंड इमरजेंसी सर्विस एक्ट, 2024 लागू किया गया है। औद्योगिक इमारतों की अनुमत ऊँचाई अब 18 मीटर से बढ़ाकर 21 मीटर कर दी गई है।


Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/ynvicrxv1075/public_html/hindxpress.com/wp-includes/formatting.php on line 4714

पंजाब भवन में एक प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए उद्योग मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने बताया कि 27 जून को निदेशालय, पंजाब फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज (स्थानीय निकाय विभाग) द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, विभिन्न उद्योगों के जोखिम वर्गीकरण के आधार पर कई उद्योगों के फायर सेफ्टी एन.ओ.सी. की वैधता अवधि 1 वर्ष से बढ़ाकर 3 से 5 वर्ष कर दी गई है। उन्होंने बताया कि उद्योगों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, और केवल वे उद्योग जो उच्च जोखिम या अत्यधिक खतरनाक स्तर के हैं, उन्हें ही वार्षिक एन.ओ.सी. की आवश्यकता होगी। कम जोखिम वाले उद्योगों के लिए एन.ओ.सी. की वैधता 5 वर्ष तथा मध्यम जोखिम वाले उद्योगों के लिए 3 वर्ष होगी। उन्होंने कहा कि सरकार के इस निर्णय से लालफीताशाही पर अंकुश लगेगा और उद्यमी अपना कारोबार और अधिक आसानी से चला सकेंगे।

उल्लेखनीय है कि कम जोखिम वाले उद्योगों की सूची में 43 उद्योग, मध्यम जोखिम वाले उद्योगों की सूची में 63 उद्योग, और उच्च जोखिम वाले उद्योगों की सूची में 39 उद्योग शामिल किए गए हैं। उन्होंने बताया कि योग्य आर्किटेक्ट द्वारा तैयार की गई अग्निशमन ड्राइंग/योजना को विभाग द्वारा स्वीकार किया जाएगा। किसी अन्य सलाहकार या एजेंसी से अग्निशमन ड्राइंग/योजना की जांच कराने की आवश्यकता नहीं होगी।

उद्योग मंत्री ने कहा कि फायर एन.ओ.सी. प्राप्त करने के लिए आवेदन करते समय मालिक/अधिकृत व्यक्ति द्वारा 53 बिंदुओं की एक विस्तृत चेकलिस्ट प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को भी समाप्त कर दिया गया है। सौंद ने कहा कि अधिसूचना के अनुसार अब इमारत के मालिक को ऑनलाइन वार्षिक स्व-प्रमाणीकरण प्रस्तुत करने की अनुमति होगी। उन्होंने कहा कि सरकार के इन फैसलों से उद्योगों को राहत मिलेगी और वे अपना अधिक ध्यान व्यापारिक विकास की ओर केंद्रित कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि इससे उद्योगों को अनावश्यक अनुमतियाँ लेने से भी छुटकारा मिलेगा।


Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/ynvicrxv1075/public_html/hindxpress.com/wp-includes/formatting.php on line 4714


Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/ynvicrxv1075/public_html/hindxpress.com/wp-includes/formatting.php on line 4714
Hindxpress.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरें
Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/ynvicrxv1075/public_html/hindxpress.com/wp-includes/formatting.php on line 4714

Related Articles

Leave a Reply


Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/ynvicrxv1075/public_html/hindxpress.com/wp-includes/formatting.php on line 4714
Back to top button